रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

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अलवर मे श्री अली हसन हाल सहायक कृषि अधिकारी, (AAO) कार्यालय कृषि विभाग गोविन्दगढ को 3000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया जयपुर दिनांक 13.06.2025। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी, (AAO) कार्यालय कृषि विभाग गोविन्दगढ को 3000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, के महानिदेशक पुलिस डॉ० रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा उसकी पत्नी के नाम से ग्राम बारोली में खाद बीज व दवाईयों की दुकान लाईसेन्सशुदा थी परिवादी द्वारा वर्ष 2024 मे उक्त खाद, बीज के कार्य के लिये कस्बा गोविन्दगढ में दुकान किराये पर लेकर काम शुरू किया गया तथा परिवादी द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर खाद, बीज य दवाई के लाईसेन्स का स्थान परिवर्तन के लिये दिनांक 31.12.2024 को ऑन लाईन आवेदन करने पर उक्त दुकान का कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण कर लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन किये जाने के लिये सहायक कृषि पर्यवेक्षक अली हसन कृषि विभाग गोविन्दगढ द्वारा उक्त लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन करने के लिये परिवादी से 1000 रूपये रिश्वत लेकर बीज के लाईसेंस में स्थान परिवर्तन कर दिया गया। तथा खाद व दवाई के लाईसेंनस के लिये फिजीकल वैरीफिकेशन कर ऑन लाईन रथान परिवर्तन के लिय स्वयं एवं उच्चाधिकारियो के नाम से 5000/- रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाये जाने पर आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में 1000/- रूपये प्राप्त करने तथा 3000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग करना स्पष्ट पाया गया। उक्त मांग के क्रम में दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी, (AAO) को रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।
ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम ने श्री राहुल कोटकी उप महानिरीक्षक पुलिस चतुर्थ के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएलओ द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी, (AAO) को परिवादी से 3000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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